
हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज होंगी बहाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
BBC
मध्य प्रदेश की एक महिला एडीजे ने हाई कोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश (एडीजे) को अपने पद पर बहाल करने का आदेश दिया है. महिला एडीजे का आरोप लगाने के बाद तबादला कर दिया गया था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की दो सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को ये आदेश जारी किया.
पूर्व एडीजे ने साल 2014 में आरोप लगाया था कि अब सेवानिवृत्त हो चुके जस्टिस एस के गंगेले ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए उनके पास एक संदेश भिजवाया था कि वो उनके आवास पर 'एक आइटम सॉन्ग पर डांस' करें. जस्टिस गंगेले तब उनके सुपरवाइज़र जज थे.
ये आरोप लगाने के बाद महिला जज का तबादला ग्वालियर से सीधी कर दिया गया. इसके बाद 15 जुलाई 2014 को उन्होंने अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
