हत्या के 42 साल बाद आरोपी को जाना होगा अब जेल, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया फैसला
Zee News
देश की सर्वोच्च अदालत ने 42 साल पहले हुई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. दोषमुक्त हुए शख्स को सुप्रीम ने 10 साल की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली: राशन की दुकान से जबरदस्ती शक्कर और केरोसीन ले जाने के लिये वर्ष 1980 में हुई हत्या के एक मामले में 42 साल बाद अब आरोपी को जेल जाना होगा. आरोपी सुभाष उर्फ पप्पू इलाहाबाद हाईकोर्ट से हत्या के मामले में दोषमुक्त हो चुका था. उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को समर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.
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