
सेक्शन 66ए आईटी एक्ट में अब नहीं दर्ज होगा केस, आपको भी इसके बारे में जानकारी होना है जरूरी
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी के खिलाफ भी आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत केस दर्ज न किया जाए, क्योंकि ये धारा पहले से ही असंवैधानिक है. इसके बाद भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर रहीं थीं.
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