सुप्रीम कोर्ट ने बताया, पत्रकारों के खिलाफ कब चलाया जाए देशद्रोह का मुकदमा
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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ मामले के सुनवाई करते हुए बताया पत्रकारों के खिलाफ कब चलाया जाए देशद्रोह का मुकदमा
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि प्रत्येक पत्रकार को देशद्रोह के दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बशर्ते कि उसकी समाचार रिपोर्ट से हिंसा भड़कना या सार्वजनिक शांति भंग होना साबित न हुआ हो. 117 पन्नों के फैसले में जस्टिस यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया. इसमें राजद्रोह के प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा गया है.More Related News