
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया राजस्थान HC का आदेश, नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी को दी ये सजा
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नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी को जमानत देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और आरोपी को तय समय में संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
नई दिल्ली: अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शख्स को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि इस मामले में कम से कम अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के गवाहों के बयान दर्ज होने तक न्याय के हित में आरोपी का जेल में रहना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह के अंदर सक्षम अदालत के समक्ष समर्पण (Surrender) करने का निर्देश दिया. दरअसल, कोर्ट ने पीड़िता के पिता को जमानत देने के हाई कोर्ट के पिछले साल सितंबर में दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली लड़की की याचिका पर आदेश सुनाया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने कहा है कि मामले में इस साल सितंबर में सुनवाई शुरू होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा. पीठ ने 16 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘इसलिए हमारा विचार है कि न्याय के हित में तथा कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 (आरोपी) का कम से कम तब तक कैद में रहना जरूरी है जब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते.’
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