
सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय करने से इनकार किया
The Wire
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
पीठ ने कहा, ‘बहस के आधार पर हमने दलीलों को छह बिंदुओं में बांटा है. एक मानदंड का है. जरनैल सिंह और नागराज मामले के आलोक में हमने कहा है कि हम कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते.’
पीठ ने कहा, ‘परिमाणात्मक या आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने वाले आंकड़ों को एकत्रित करने के लिहाज से हमने कहा है कि राज्य इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए बाध्य हैं.’
