
सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर छपेगी नई चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाए ये नियम
Zee News
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी लिखने के लिए अधिसूचित किया है. ये संशोधित नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगे.
नई दिल्ली. जल्द ही तंबाकू से संबंधित सारे उत्पादों जैसे कि, सिगरेट, खैनी या इस तरह के अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर आपको जल्द ही एक नई चेतावनी देखने को मिल सकती है. बता दें कि, भारत में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार तंबाकू वाले हर एक उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी लिखना जरूरी है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अधिसूचित
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