
सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की
NDTV India
बोर्ड सड़क सुरक्षा, नए विचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को नियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा.
केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 से नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है. ये नियम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, बोर्ड की शक्तियां व कार्य जैसी कई चीज़ें बताते हैं. बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा और यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय शुरु कर सकता है. बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी जबकि इसमें कम से कम तीन या अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं. इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.
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