
सरकार का बड़ा ऐलान: पुराने वाहनों को कबाड़ में दीजिए, तो मिलेगी नई गाड़ी के रोड टैक्स में 25% छूट
Zee News
New Scrappage Policy: सरकार पुराने वाहन को कबाड़ में देने के बाद नए खरीदने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देगी. अब पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल चार्ज भी 8 गुना ज्यादा होगा. सरकार ने सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने और प्रदूषण कम करने के लिए ये फैसला लिया है.
नई दिल्ली. New Scrappage Policy: अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrapping Policy) के तहत पथ कर (Road Tax) में 25 फीसदी तक की छूट दी जायेगी. ये घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने एक विज्ञप्ति जारी करके दी. MoRTH has issued a notification, stipulating concession in motor vehicle tax for a vehicle registered against Certificate of Deposit, issued by a Registered Vehicle Scrapping Facility.
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत लोगों को पुराने और पर्यावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसके लिए वाहन कबाड़ में जमा करने पर उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये छूट मिलेगी. ये छूट निजी वाहनों पर 25 फीसदी और कमर्शियल वाहनों पर 15 फीसदी तक रहेगी. इसके साथ ही ये छूट कमर्शियल वाहनों के मामले में 8 साल तक और निजी वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी.
