
'सड़क खाली क्यों नहीं हुई?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को लताड़ा- 'जो कहा लागू करना होगा'
NDTV India
SG तुषार मेहता ने कहा, हमने समितियों का गठन किया है और किसानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे इस मामले में पक्षकार नहीं हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों ने जो निर्धारित किया है, उसे आपको लागू करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसानों के धरने (Farmers Agitation) के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर सड़क क्यों नहीं खाली कराई गई. किसानों के विरोध के चलते सड़क जाम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कोर्ट ने जो पहले व्यवस्था दी है, उसे लागू करना होगा. अदालत ने कहा कि सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं.
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