शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के पक्ष में SC के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दिए ये तर्क, जानिए फैसले की प्रमुख बातें
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने गुरुवार को विभाजित फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी. इसमें राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने गुरुवार को विभाजित फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी. इसमें राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी.
'सभी पर लागू होती है धर्मनिरपेक्षता' न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा. इस प्रकार, सरकारी आदेश को कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के तहत धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता के खिलाफ या इसके उद्देश्य के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है."