
'शादी के बाद अपने पति को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं महिलाएं', अदालत ने क्यों कहा ऐसा?
Zee News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिलाएं बेहद 'पोजेसिव' होती हैं और वो अपने पति को दूसरों के साथ शेयर करना सहन नहीं कर सकती हैं.
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने कहा है कि एक विवाहित महिला (Married Women) अपने पति के प्रति बेहद पोजेसिव होती है और उसे दूसरों के साथ शेयर करना सहन नहीं कर सकती. न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने यह टिप्पणी की.
कोर्ट ने खारिज कर दी ये याचिका
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