शराब पीने से हुई मौत पर नहीं मिलेगी बीमा राशि, सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला
Zee News
एक व्यक्ति की शराब पीने से हुई मौत के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब पीने से हुई मौत दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आती. इस स्थिति में मृतक का उत्तराधिकारी बीमा राशि के लिए दावा नहीं कर सकता है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा दावे को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट उस केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत अत्यधिक शराब पीने के कारण हो गई थी और मृतक के उत्तराधिकारी ने इसके लिए बीमा राशि का दावा किया था.More Related News