विवाहित महिला और अविवाहित पुरुष के बीच लिव-इन संबंध अवैधः राजस्थान हाईकोर्ट
The Wire
झुंझुनू ज़िले में पति से अलग रहने वाली एक महिला और अविवाहित शख़्स ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उनके लिव-इन संबंध में रहने की वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए. अदालत ने इससे इनकार कर दिया.
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में अविवाहित पुरुष और विवाहित महिला के बीच लिव इन रिलेशनशिप को अवैध बताया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के जज जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में पुलिस सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं (महिला और पुरुष) के अनुरोध को भी खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें प्रतिवादियों से जान का खतरा है. यह याचिका राजस्थान के झुंझुनू जिले की 30 साल की विवाहित महिला और 27 साल के अविवाहित शख्स ने संयुक्त रूप से दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके दोनों मुवक्किल वयस्क हैं और सहमति से लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं.More Related News