
वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अब होगी नामांकन देने की सुविधा: रिपोर्ट
NDTV India
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में किए गए बदलाव वाहन मालिकों को वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक नाम जोड़ने की अनुमति देंगे. यह मालिक की मृत्यु की स्थिति में वाहन ट्रांसफर करने में मदद करेगा.
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है, जो वाहन मालिकों को वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक नामांकन को जोड़ने की अनुमति देंगे. यह मालिक की मृत्यु की स्थिति में वाहन ट्रांसफर करने में मदद करेगा. अभी तक, एक वाहन के मालिक की मृत्यु होने पर, वाहन को किसी और के नाम करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और कई सरकारी कार्यालयों में औपचारिकताओं से गुज़रना पड़ता था.More Related News
