वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हूए
NDTV India
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
Vehicle Scrapping Policy 2021: पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाना अब महंगा पड़ेगा. दरअसल, सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (vehicle scrappage policy) के नियम अधिसूचित कर दिए हैं. इसके तहत पुराने वाहनों का नवीनीकरण कराने पर 5 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2022 से 15 साल से पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण (Car registration renewal)कराने पर वाहन मालिकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी.यह नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन की फीस (new vehicle registration fees) के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होगी.