'लिव-इन रिलेशन में रहने वालों को नहीं मिलेगी पेंशन' इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
Zee News
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है.
नई दिल्लीः अगर आप अविवाहित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप हरियाणा में 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे. पुरुष या महिला दोनों के लिए ये नियम लागू होंगे. हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन का पात्र होने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. लिव-इन पार्टनर लाभ पाने के हकदार नहीं हैं.
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