'लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है', अजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Zee News
लाउडस्पीकर से अजान पर छिड़ी बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है, लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है.
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) लगाने की मांग वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह 'मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नहीं है.'
इस्लाम का हिस्सा नहीं है लाउडस्पीकर
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