रोटी पर 5% लेकिन पराठे पर 18% लगेगा GST, गुजरात AAR ने समझाया ऐसा क्यों?
Zee News
GST On Paratha: गुजरात AAR ने कहा कि खाखरा, सादी रोटी पकी हुई होती और इसे खाने के लिए दोबारा पकाने की जरूरत नहीं होती, और यह खाने के लिए तैयार होता है. लेकिन पराठा इससे अलग है.
अहमदाबाद: GST On Paratha: कुछ दिन पहले तक पापड़ पर GST को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, अब पराठे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) की गुजरात बेंच ने फैसला सुनाया है कि पराठे पर 18 परसेंट GST लगेगा. आपको बता दें कि रोट 5 परसेंट GST स्लैब के दायरे में है, लेकिन पराठा 18 परसेंट के स्लैब में आ गया है. जिससे नई बहस छिड़ गई है. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) की गुजरात बेंच ने साफ किया है कि रेडी टु कुक पराठे पर 18 परसेंट की दर से GST लगेगा.More Related News