राजस्थान HC ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, स्वास्थ्य आधार पर की थी मांग
NDTV India
आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.कोविड होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया है. हालांकि स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, आसाराम ने क्वारंटाइम अवधि पूरी कर ली है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. कोविड होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया है. हालांकि स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, आसाराम ने क्वारंटाइम अवधि पूरी कर ली है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है.More Related News