योगी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया, क़फ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ पुन: जांच के आदेश को वापस लिया गया
The Wire
साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से एक सप्ताह के भीतर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत मामले में डॉ. क़फ़ील ख़ान को निलंबित कर दिया गया था और वह लगभग नौ महीने तक जेल में भी रहे थे. ख़ान ने एक याचिका दायर कर बच्चों की मौत के संबंध में 22 अगस्त, 2017 को उनके निलंबन के आदेश को चुनौती दी है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि गोरखपुर के बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के खिलाफ पिछले साल शुरू की गई विभागीय पुन: जांच के आदेश वापस ले लिया गया है. अब सरकार तीन महीने में उनके निलंबन पर फैसला ले सकती है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बीते छह अगस्त को हाईकोर्ट को बताया, ‘इस याचिका में लगाए गए 24 फरवरी 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है.’ खान द्वारा दायर एक याचिका में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण कई बच्चों की मौत के संबंध में 22 अगस्त, 2017 को उनके निलंबन को चुनौती दी गई थी. पिछले साल 24 फरवरी को अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने खान के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को याचिका पर सुनवाई की और सरकार से जवाब मांगा था. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि तीन महीने की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही (डॉ. खान के खिलाफ) को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे.More Related News