'ये लास्ट चांस': 6 महीने में निपटाएं यौन शोषण का केस, एक्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
NDTV India
मामले में ट्रायल नवंबर 2019 में शुरू हुआ था लेकिन हाल ही में उसमें तब गतिरोध आ गया जब अभियोजन पक्ष ने सुनवाई कर रहे जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की. बाद में अभिनेत्री में भी ऐसी ही मांग की थी. हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं का खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मलयालम अभिनेता दिलीप (Dileep) के खिलाफ यौन शोषण मामले (sexual assault case) में मुकदमे का ट्रायल छह महीने में पूरा करने का आदेश लोअर कोर्ट को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अंतिम मौका है. अभिनेता के खिलाफ मामले की सुनवाई कोच्चि की एक स्थानीय अदालत कर रही है. वहां के न्यायाधीश ने अतिरिक्त समय मांगा था क्योंकि उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण मुकदमा लंबित हो गया था. यह दूसरी बार है जब ऐसा विस्तार प्रदान किया गया है.More Related News