यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, योगी सरकार से जवाब तलब
Zee News
मुख्यमंत्री ने कड़े शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. उन्होंने आदेश दिया कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन हो.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने को सरकार की ओर से इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की थी. सीएम योगी की कांवड़ यात्रा को सशर्त अनुमति मुख्यमंत्री ने कड़े शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. उन्होंने आदेश दिया कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें.More Related News