यूपी: प्राइमरी टीचर बच्चे के साथ करता था गंदी हरकत, भुगतेगा 20 साल की जेल
Zee News
स्कूल के शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. फिरोजाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला दिया है.
फिरोजाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7 साल पहले 8 साल के बच्चे का यौन शोषण करने के आरोप में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि बच्चे को दी जाएगी.
क्या है पूरा केस एफआईआर के अनुसार, यौन हमला 14 मई, 2015 को हुआ, जब विजेंद्र पाल सिंह कथित तौर पर बच्चे को स्कूल की छत पर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया. पीड़ित बच्चे के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद, शिक्षक के खिलाफ नरखी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 507 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.