यूपी पुलिस ने पत्रकार के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट लगाने को सही ठहराया, कहा- तय प्रक्रिया का पालन हुआ
The Wire
उत्तर प्रदेश की महराजगंज पुलिस का आरोप है कि ज़िले के सोनौली क़स्बे में नेपाल जा रहे ट्रक चालकों से रंगदारी वसूलने के चलते पत्रकार के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. पत्रकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि चूंकि उन्होंने पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए उन पर ये कार्रवाई हुई है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दायर तक महराजगंज पुलिस द्वारा एक पत्रकार और पांच अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज करने को सही ठहराया है. इस केस को खारिज करने के लिए पत्रकार और उनके भाई द्वारा दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार ने ये जवाब दाखिल किया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकारी वकील पतंजलि मिश्रा ने कहा, ‘शुक्रवार (23 जुलाई) को दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था.’ जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है.More Related News