यूपी का एक व्यक्ति झूठे रेप केस में 20 साल जेल में काटने के बाद रिहा हुआ
NDTV India
इस साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिया गया एक व्यक्ति बलात्कार (Rape) के मामले में 20 साल जेल में बिताकर बाहर आया. उत्तर प्रदेश (UP) में मध्यप्रदेश की सीमा से सटे ललितपुर (Lalitpur) जिले का यह व्यक्ति आज शाम को आगरा सेंट्रल जेल से निकलकर अपने गांव गया. विष्णु तिवारी नाम के 43 साल के इस व्यक्ति को 16 सितंबर सन 2000 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर रेप और एट्रोसिटीज के तहत एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया था. साल 2003 में उसे ललितपुर की अदालत ने रेप के मामले में 10 साल और एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा दी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं. तिवारी पर आरोप था कि उसने गांव की एक महिला का उस समय बलात्कार किया जब वह घर से खेत में काम करने के लिए जा रही थी.
इस साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिया गया एक व्यक्ति बलात्कार (Rape) के मामले में 20 साल जेल में बिताकर बाहर आया. उत्तर प्रदेश (UP) में मध्यप्रदेश की सीमा से सटे ललितपुर (Lalitpur) जिले का यह व्यक्ति आज शाम को आगरा सेंट्रल जेल से निकलकर अपने गांव गया. विष्णु तिवारी नाम के 43 साल के इस व्यक्ति को 16 सितंबर सन 2000 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर रेप और एट्रोसिटीज के तहत एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया था. साल 2003 में उसे ललितपुर की अदालत ने रेप के मामले में 10 साल और एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा दी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं. तिवारी पर आरोप था कि उसने गांव की एक महिला का उस समय बलात्कार किया जब वह घर से खेत में काम करने के लिए जा रही थी.More Related News