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मोइत्रा मामले में लोकसभा सचिवालय का SC को जवाब- संसद को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना शक्तियों के प्रयोग की अनुमति
Zee News
लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सांसद के रूप में निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका 'सुनवाई योग्य नहीं' है. शीर्ष अदालत में दायर एक जवाबी हलफनामे में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 122 में एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है जिसमें संसद को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक कार्य करने और शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है.
नई दिल्लीः लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सांसद के रूप में निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका 'सुनवाई योग्य नहीं' है. शीर्ष अदालत में दायर एक जवाबी हलफनामे में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 122 में एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है जिसमें संसद को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक कार्य करने और शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है.
