
'मैरिटल रेप अपराध नहीं' के रुख पर पुनर्विचार कर रहा केंद्र, कोर्ट बोला- मुद्दे पर लें कोई निर्णय
Zee News
केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध की श्रेणी में रखने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपने पूर्व के रुख पर ‘पुनर्विचार’ कर रहा है.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध की श्रेणी में रखने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपने पूर्व के रुख पर ‘पुनर्विचार’ कर रहा है. इस विषय से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने की जरूरत है.
याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रहा कोर्ट अदालत पत्नी से बलात्कार को लेकर पति को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मुकदमे से दी गई छूट रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है. पीठ में एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर भी शामिल हैं.
