
मुजफ्फरनगर दंगा मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में 20 आरोपियों को बरी किया
Zee News
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने मुल्जिमों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा सका.
मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के संबंध में यहां एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को सबूतों की कमी होने के आधार पर 20 लोगों को बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने मुल्जिमों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा सका. अभियोजन के मुताबिक, दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने, आठ सितंबर 2013 को जिले के कुटबी गांव में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर कई घरों को आग लगाने और लूटने के इल्जाम में 21 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एक आरोप पत्र दायर किया था.
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