मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य आरोपमुक्त
The Wire
अदालत ने मामले में आप के दो विधायकों- अमानतुल्ला ख़ान और प्रकाश जरवाल के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश दिया है. 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें घर बुलाया और अपने विधायकों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों पर केस दर्ज किया गया था. हालांकि केजरीवाल और विधायकों ने आरोपों से इनकार किया था.
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. सत्यमेव जयते https://t.co/JJuWdsslie आपराधिक मामला 19-20 फरवरी, 2018 की दरमियानी रात को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 11, 2021 फरवरी 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उन्हें घर बुलाया और अपने विधायकों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों पर मामला दर्ज किया गया था. हालांकि केजरीवाल और विधायकों ने इन आरोपों से इनकार किया था. आप के जिन 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया था, उनमें अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवाल के अलावा नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल थे.More Related News