मानहानि की कार्यवाही खारिज करने के कंगना रनौत के अनुरोध पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
NDTV India
अख्तर ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक एवं बेबुनियादी आरोप लगाने को लेकर पिछले साल रनौत के विरूद्ध अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करायी थी. उच्च न्यायालय नौ सितंबर को रनौत की अर्जी पर अपना आदेश सुना सकता है.
बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड संगीतकार जावेद अख्तर (Music composer Javed Akhtar) की शिकायत पर शहर की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शुरू की गयी अवमानना कार्यवाही खारिज करने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी है और कहा कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. रनौत ने अपनी अर्जी में कहा कि निचली अदालत ने शिकायतकर्ता एवं उनके विरूद्ध दर्ज शिकायत में नामजद गवाहों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं किया बल्कि उसने बस जुहू पुलिस के विवेक पर भरोसा कर लिया एवं उनके विरूद्ध मामला शुरू कर दिया.More Related News