महिला जज को "आपत्तिजनक संदेश" भेजने के आरोपी वकील को 4 माह बाद मिली जमानत
NDTV India
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील की ओर से यह भी उल्लेख किया गया कि वह मामले में बिना शर्त माफी मांगता है और वह संबंधित महिला न्यायाधीश से आइंदा न तो कोई संपर्क करेगा, न ही उनकी अदालत में पैरवी करेगा.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला जज (Madhya Pradesh High Court) को उसके बर्थडे पर आपत्तिजनक बधाई संदेश (Advocate send Objectionable Message To Women Judge) भेजने के आऱोप में 4 माह से जेल में बंद वकील को जमानत दे दी दी है. हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान आरोपी वकील की दूसरी जमानत याचिका (Bail petition) 50 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर मंजूर कर ली. हालांकि सिंगल बेंच ने अपने इस आदेश में स्पष्ट किया कि वह मुकदमे के गुण-दोषों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है.More Related News