
महाराष्ट्र में सरकार ने की कड़े प्रतिबंधों की घोषणा, 15% क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर, शादियों में 25 लोगों की मंजूरी
NDTV India
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 तक सीमित कर दी गई है. यही नहीं, विवाह समारोह को सिर्फ दो घंटे तक की इजाजत है. इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. सरकारी बस 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी और खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी.
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने कई सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है. इसके तहत सरकारी और निजी ऑफिसों को 15 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है जबकि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 तक सीमित कर दी गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है.More Related News

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