
मध्य प्रदेश सरकार का आदेश, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कार्यालयों में होगी 25 प्रतिशत उपस्थिति
NDTV India
मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी.’
मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को आदेश जारी किया है कि मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयों से कार्य करने वाले आधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं.''












