
मध्य प्रदेश : मुरार इलाके में दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला हाईकोर्ट ने CBI को सौंपा
NDTV India
लड़की का आरोप था कि उस पर मामला दर्ज नहीं कराने के लिए मुरार पुलिस ने दबाव बनाया और उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट की है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों को नकारा था. बाद में जब मामला सुर्खियों में आया तब शासकीय अधिवक्ता ने लड़की के 164 के तहत सीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे.
ग्वालियर के मुरार इलाके में दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने फरियादी लड़की और परिजनों के साथ मारपीट करने और आरोपियों की मदद करने को पुलिस का गंभीर कृत्य माना है और पूरे मामले को सीबीआई के हवाले करने के निर्देश दिए हैं. मारपीट के दोषी मुरार थाने के टीआई अजय पवार और सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं. साथ ही एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी रामनरेश पचौरी, टीआई प्रीति भार्गव, टीआई अजय पवार, एसआई कीर्ति उपाध्याय पर इंक्वायरी बैठाने के साथ 50 हज़ार रुपए की कॉस्ट भी लगाई है. इन सभी पांचों पुलिस अधिकारियों को ग्वालियर चंबल रेंज से बाहर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही हर्जाने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं और कहा है कि मुआवजे के लिए पीड़िता अलग से न्यायालय में गुहार लगा सकती है.More Related News
