मध्यप्रदेश में इस बार दीपावली पर पटाखे फोड़ पाएंगे या नहीं, NGT में फैसला सुरक्षित
News18
जबलपुर. इस बार दीपावली पर क्या मध्यप्रदेश (MP) में पटाखे (Firecrackers) चलाए जा सकेंगे. इस बात का फैसला एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की भोपाल बेंच ने सुरक्षित कर लिया है. पिछले साल कोरोना के कारण पटाखे चलाने पर प्रतिबंध था
जबलपुर. इस बार दीपावली पर क्या मध्यप्रदेश (MP) में पटाखे (Firecrackers) चलाए जा सकेंगे. इस बात का फैसला एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की भोपाल बेंच ने सुरक्षित कर लिया है. पिछले साल कोरोना के कारण पटाखे चलाने पर प्रतिबंध था.
जबलपुर के दो याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कोरोना काल में पड़ने जा रही दिवाली, क्रिसमस और नए साल के जश्न में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, संग्रहण और उसके उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है. जबकि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में केवल 2 घंटों के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग के निर्देश जारी करने की अपील कोर्ट से की है.
सेहत का हवाला इस याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा ने सुनवाई की. उसके बाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है. पिछले साल भी एनजीटी ने पटाखों को जलाने और प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए थे. इस बार भी याचिका दायर की गई है जिसमें मूल रूप से स्वास्थ्य कारणों और वातावरण में पड़ रहे विपरीत असर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध की मांग की गई है.
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