मथुरा की मस्जिद में आरती की इजाजत नहीं, मांग खारिज, धारा 144 लागू रहेगी
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संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी को भेजे गए पत्र में जिला प्रशासन ने कहा, कानून-व्यवस्था और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, यह माहौल बिगड़ने न पाए इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है.
मथुरा: अखिल भारत हिंदू महासभा को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान कृष्ण की आरती करने की इजाजत नहीं दी गई है. प्रशासन ने कोविड मानदंडों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया है.
संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी को भेजे गए पत्र में जिला प्रशासन ने कहा, कानून-व्यवस्था और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, यह माहौल बिगड़ने न पाए इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है. सार्वजनिक समारोह पर धारा 144 लागू है. यह धारा 21 जनवरी तक लागू रहेगी.
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