भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चालकों को मिलने हुए शुरू, क्या होगा फ़ायदा
NDTV India
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के तहत दूसरे राज्य में वाहन के इस्तेमाल के लिए 12 महीनों के भीतर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई सिरीज निकाली है जिसे BH के नाम से जाना जाता है. परिवहन मंत्रालय ने कुछ समय पहले एलान किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन मालिकों को वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें भारत सीरीज (BH-Series) की नंबर प्लेट मिलेंगी. यह नंबर प्लेट पूरे देश में लागू होंगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना वाहन मालिकों के लिए एक लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं का मुद्दा बना हुआ था, और यह BH सीरीज इस समस्या का समाधान करेगी.
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