
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा लड़की से दोस्ती शारीरिक संबंध बनाने की हामी नहीं
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नई दिल्ली. केवल दोस्ती के आधार पर किसी लड़के द्वारा किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली. केवल दोस्ती के आधार पर किसी लड़के द्वारा किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है. 24 जून को परित किए गए एक आदेश में जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केवल दोस्ती के आधार पर किसी लड़के द्वारा लड़की से साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर टिप्पणी की थी.
क्यों दिया हाई कोर्ट ने यह आदेश
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