बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत की अर्जी खारिज, चलता रहेगा मानहानि का मुकदमा
NDTV India
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut)की अर्जी खारिज कर दी है. कंगना ने अपने खिलाफ अंधेरी कोर्ट में जारी मानहानि के मुक़दमे को खारिज करने की मांग की थी. मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अर्जी खारिज कर दी है. कंगना ने अपने खिलाफ अंधेरी कोर्ट में जारी मानहानि के मुक़दमे को खारिज करने की मांग की थी. मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है. गौरतलब है कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जावेद अख्तर की शिकायत पर शहर की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शुरू की गयी अवमानना कार्यवाही खारिज करने के लिए कंगना की अर्जी पर 1 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.More Related News