बैक सीट पर बेल्ट न लगाने पर इतने हजार जुर्माना, दिल्ली ट्राफिक पुलिस का नया नियम
Zee News
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अब कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. नए नियमों के मुताबिक, अगर पीछे बैठने वाले शख्स ने भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
नई दिल्ली: आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिहाज से अब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई है. रोड सेफ्टी को पहले के मुकाबले और ज्यादा पुख्ता करने के लिहाज से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया है.
कार के पीछे भी सीट बेल्ट लागाना हुआ अनिवार्य
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