
बुजुर्ग माता-पिता को परेशान करते थे दंपति, हाई कोर्ट ने घर से निकाला
Zee News
मुंबई में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी अपने बुजुर्ग माता-पिता को परेशान करते थे. उनसे तंग आकर बुजुर्ग माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक महीने के भीतर बेटे बहू को घर खाली करने का आदेश दिया है.
मुंबई: मुंबई हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को अपने बुजुर्ग माता-पिता का घर एक महीने के भीतर खाली करने आदेश दिया है. यह व्यक्ति बुजुर्गों को परेशान करता था और उसने घर खाली करने से मना कर दिया था. यह फैसला जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी ने इस सप्ताह के शुरू में दिया है.
अदालत ने आशीष दलाल नाम के व्यक्ति और उसके परिवार को अपने बुजुर्ग माता-पिता का फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह पाया कि 90 वर्षीय पिता और 89 साल की मां का इकलौता पुत्र और उसकी पत्नी उन्हें परेशान कर रहे हैं. और इस फ्लैट का मालिकाना हक बुजुर्ग दंपती के पास है.
