बीमा कंपनियों को HC का निर्देश, Corona मरीजों के 60 मिनट में क्लियर हो कैशलेस क्लेम
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इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रिसिप्ट मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है, जल्दी फैसला होने से प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा.
नई दिल्ली: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रिसिप्ट मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है, जल्दी फैसला होने से प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा. IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 60 मिनट के भीतर ऑथराइजेशन करने का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिया है. दिल्ली HC का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि IRDAI बीमा कंपनियों से कैशलेस क्लेम त्वरित तरीके से निबटाने का निर्देश दे. इरडाई ने सभी बीमा कंपनियों से कहा हैकि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे केभीतर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए.More Related News