बीमा कंपनियों को कोविड के इलाज का कैशलेस क्लेम 1 घंटे में मंजूर करना होगा :इरडा
NDTV India
सभी साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलेस क्लेम (Cashless COVID-19 Treatment Claims) का आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर उसकी स्वीकृति की जानकारी देनी होगी.
देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हजारों लोगों को बीमा होने के बावजूद उसके क्लेम के लिए भटकना पड़ रहा है. ऐसे में भारतीय बीमा विनियामक ( IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से जुड़े सभी कैशलेस इलाज (cashless COVID-19 treatment claims) के क्लेम यानी दावों को आवेदन मिलने के एक घंटे के भीतर मंजूर करें. इरडा ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के मानकों का जिक्र है.More Related News