
बार-बार होता है ट्रांसफर, तो इस मंत्रालय का कदम आपके लिए होगा फायदेमंद
NDTV India
“IN” के दायरे में डिफेंस अधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र और राज्य पीसीयू और प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां और ऑर्गेनाइज़ेशन आएंगे.
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने रक्षा अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य अफसर जिनका लगातार ट्रांसफर होता रहता है और काम के चलते अलग-अलग राज्यों में जाना होता है, उनके लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है. नए नियम में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा करने का प्रस्ताव रखा गया है जहां वाहन की लायसेंस प्लेट पर “IN” पहचान दी जाएगी और अंतरिम रूप से इसका पायलेट टेस्ट किया जाएगा. ऐसे में अभी हमारे पास इस रिपोर्ट की साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है. संभव है कि ऐसे वाहनों को किसी निश्चित राज्य की जगह केंद्र का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए.












