
बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
NDTV India
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा. नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पांच पन्नों की लंबी चिट्ठी लिखकर दो-टूक कहा है कि वो राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए रिलीव नहीं करेंगी. 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय सोमवार (31 मई) को सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन राज्य सरकार ने तीन महीने का सेवा विस्तार दिया है. उधर, केंद्र सरकार ने उन्हें सोमवार (31 मई) को ही रिपोर्ट करने और भारत सरकार में शामिल होने के लिए कहा है.More Related News
