
पूर्व प्रधानमंत्री HD Deve Gowda पर 2 करोड़ का जुर्माना, कंपनी ने किया था Defamation Case
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कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (NICE) के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कंपनी ने किया था केस
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (NICE) के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. आठवें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा ने एनआईसीई की ओर से दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है. कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं.More Related News
