पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने किया रद्द
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आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं हैं और साथ ही यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है. आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी. इसमें कहा गया है कि बैंक ने जो आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार 98 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा. परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा.More Related News