
पीएम केयर्स फंड के संबंध में केंद्र द्वारा एक पेज का जवाब देने पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट 'पीएम केयर्स फंड' को संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत 'सरकारी फंड' घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया था लेकिन केंद्र की ओर से केवल एक पेज का जवाब दाखिल किया गया. जिस पर भड़कते हुए अदालत ने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, हमें विस्तृत जवाब चाहिए.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड के मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब दाखिल किए जाने पर आपत्ति जताई, जिसे संविधान के तहत ‘सरकारी संस्था’ घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई है.
यह उल्लेख करते हुए कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) से संबंधित मुद्दा ‘इतना आसान नहीं है’, हाईकोर्ट ने केंद्र से मामले में ‘विस्तृत और व्यापक’ जवाब दाखिल करने को कहा.
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, ‘आपने एक जवाब दायर किया है. इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक पेज का जवाब? इससे आगे कुछ नहीं? इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और एक पेज का जवाब. आप एक जवाब दाखिल करें. मुद्दा इतना आसान नहीं है. हम एक विस्तृत जवाब चाहते हैं.’
केंद्र के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसी याचिकाकर्ता की इसी तरह की एक अन्य याचिका में पहले ही विस्तृत जवाब दाखिल किया जा चुका है.
