
पाक से 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूलना केंद्र सरकार की जिम्मेदारीः दिल्ली हाई कोर्ट
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भारत-पाक विभाजन के समय भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की अदायगी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खण्डपीठ ने इसे केंद्र सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान से कर्ज वसूल करना सरकार का काम है.
नई दिल्लीः भारत-पाक विभाजन के समय भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की अदायगी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खण्डपीठ ने इसे केंद्र सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान से कर्ज वसूल करना सरकार का काम है और हम इस मामले में कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कदम उठा सकती है, लेकिन वे किसी तरह का निर्देश नहीं दे सकते हैं.
